Income Tax Return 2025 की आखिरी तारीख और टैक्सपेयर्स की चिंता
सालाना आयकर रिटर्न फाइलिंग का समय करीब आ रहा है और करोड़ों टैक्सपेयर्स तनाव में हैं। Income Tax Return 2025 की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तय है।
हालांकि, पोर्टल की तकनीकी दिक्कतें, ग्लिच और रिफंड स्टेटस में देरी ने टैक्सपेयर्स की परेशानियों को बढ़ा दिया है। इस वजह से पेशेवर संस्थाएं और आम नागरिक सरकार से Income Tax Return 2025 Deadline Extension की मांग कर रहे हैं।

पहले यह तारीख 31 जुलाई 2025 थी, जिसे मई में बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया था। तब सरकार ने नए ITR फॉर्म्स और पोर्टल अपडेट के कारण अतिरिक्त समय दिया था। अब जब यह तारीख करीब है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इसे और बढ़ा दे, ताकि सभी टैक्सपेयर्स अपने रिटर्न सही तरीके से फाइल कर सकें।
पेशेवरों और टैक्सपेयर्स की मांग
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और पेशेवर संस्थाएं कह रही हैं कि पोर्टल की समस्याओं और भारी संख्या में रिटर्न फाइलिंग के कारण 15 सितंबर तक सबकुछ पूरा करना मुश्किल हो रहा है। Advocates Tax Bar Association (ATBA), Karnataka State Chartered Accountants Association (KSCAA) और ICAI के सेंट्रल काउंसिल ने सरकार से अनुरोध किया है कि ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई जाए।
टैक्सपेयर्स भी यही आशा कर रहे हैं कि CBDT इस बार राहत दे। हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम समय तक इंतजार करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सेक्शन 234F के तहत पेनल्टी लग सकती है और रिफंड में भी देरी हो सकती है।
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Income Tax Return 2025 Deadline Extension: आखिरी दिन की अफरातफरी
15 सितंबर के करीब आते ही लगभग 2.5 करोड़ लोग ITR फाइल करने वाले हैं। इससे रोज़ाना 63 लाख से ज्यादा रिटर्न फाइल होने हैं, जो लगभग असंभव लगता है। पोर्टल पर भारी लोड और तकनीकी समस्याओं के कारण कई लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं।
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिन-रात काम कर रहे हैं ताकि क्लाइंट्स के रिटर्न समय पर फाइल हो जाए। यही वजह है कि पेशेवर संगठन और आम लोग सरकार से Income Tax Return 2025 Deadline Extension की मांग कर रहे हैं।
Income Tax Return 2025: क्या करना चाहिए?
अभी तक सरकार ने कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है। इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका है कि टैक्सपेयर्स अपनी Income Tax Return 2025 जितनी जल्दी हो सके फाइल कर दें। अंतिम समय तक इंतजार करना जोखिम भरा हो सकता है। समय रहते रिटर्न फाइल करने से पेनल्टी से बचा जा सकता है और रिफंड भी समय पर मिलेगा।

डिस्क्लेमर
यह लेख उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी नोटिफिकेशन पर आधारित है। ITR फाइलिंग और तारीख से संबंधित जानकारी समय-समय पर बदल सकती है। टैक्सपेयर्स को आधिकारिक स्रोतों से अपडेट चेक करना चाहिए।